Wednesday, October 23, 2024
Homeउत्तराखंडउत्तराखण्ड में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे तो होगी कड़ी कार्रवाई- डा. आर...

उत्तराखण्ड में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे तो होगी कड़ी कार्रवाई- डा. आर राजेश कुमार – RAIBAR PAHAD KA


शेयर करें

  • चारधाम मार्ग के खाद्य प्रतिष्ठानों पर चला छापेमारी अभियान
  • हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान पनीर के सैंपल फेल, अब कार्रवाई की तैयारी

देहरादून। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा मार्ग और हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर सख्त रही। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने यात्रा मार्ग और कांवड मेले के दौरान होटल, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल परीक्षण के लिए लिए। चार महीने से चल रहे इस अभियान के तहत 221 नमूने परीक्षण के लिए एकत्रित किये गये। जांच में हरिद्वार में दो और ऊधमसिंह नगर में पनीर के चार सैंपल असुरक्षित पाए गये। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के आयुक्त डा. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मिलावट करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण अभियान जारी रहेगा।
अभियान के तहत संयुक्त टीम द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग, पर्यटक स्थलों एवं कांवड़ मेला क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपदों में संचालित होटल रिसोर्ट, रेस्टोरेन्ट एवं खाद्य पदार्थ भण्डारण स्टोरों तथा फुटकर और थोक खाद्य विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों/निर्माण ईकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान रोजमर्रा के प्रयोग में लाये जाने वाले खाद्य पदार्थों के कुल 221 नमूने (मसाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, दाले, खाद्य तेल, शीतल पेय आदि) जॉच के लिए एकत्रित करते हुये राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रुद्रपुर को भेजे गये। जांच के बाद हरिद्वार में सहारनपुर से वाहनों से आपूर्ति किये जा रहें पनीर के दो नमूने असुरक्षित पाये गये हैं। जिन पर जनपद स्तर से विधिक कार्यवाही से अमल में लायी जायेगी। विभाग ने यूपी खाद्य आयुक्त को मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।
इसके अलावा ऊधमसिंह नगर से एकत्रित किये गये पनीर के चार सैंपल भी असुरक्षित मिले हैं। पनीर व्यापारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सीजीएम कोर्ट में वाद दायर करने की स्वीकृति आयुक्त स्तर से प्रदान की गई है। गौरतलब है कि डा. आर राजेश कुमार ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन को सख्त निर्देश दिये हैं कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों से सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग की तिथि व दुकान का खाद्य लाइसेंस, पंजीकरण अवश्य देखें। निम्न गुणवत्ता की खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोलफ्री न0- 18001804246 पर शिकायत करें।

About Post Author



Post Views:
20

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments