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सरकारी कार्यालय, सभागार, मैदान के आम लोगो के उपयोग के लिए आदेश जारी राज्य के सरकारी कार्यालय, सभागार, मैदान आदि का आम लोग भी एक तय शुल्क देकर उपयोग कर सकेंगे । ऑफिस टाइम के बाद सार्वजनिक संपत्तियां आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने गुरुवार को इसके आदेश जारी किए पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था। वित्त सचिव ने सभी डीएम को निर्देश जारी करते हुए इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए। केवल राजभवन परिसर, सीएमकार्यालय मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर, विधानसभा परिसर, न्यायालय परिसर, सचिवालय परिसर और पुलिस एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित मुख्यालय इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे जिलों में डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति शुल्क व अन्य व्यवस्थाएं तय करेगी। इनमें केवल सकारात्मक और समाजहित की गतिविधियों को अनुमति होगी। पक्षपातपूर्ण तरीके से की जा रही राजनीतिक गतिविधियां, रैली आदि के लिए संपत्ति नहीं मिलेगी
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