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अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को नशा मुक्ति पर शपथ दिलाई । स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह प्रयासरत है । सचिव स्वास्थ्य डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर युद्वस्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिसका परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर संर्पूण कार्ययोजना तैयार है जिसमें राज्य को केन्द्र के सहयोग की जरूरत है। केन्द्र स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस पर सहमति जाहिर की। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य नीति की नियमावली को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। आगामी कैबिनेट में इसे मंजूरी दी जा सकती है। प्रदेश में अब नशा मुक्ति केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ, नर्सों, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। लेकिन मानसिक रोग विशेषज्ञों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र मानसिक रोगी को कमरे में बंधक बना कर नहीं रख सकते हैं। डॉक्टर के परामर्श पर नशा मुक्ति केंद्रों में मरीज को रखा जाएगा और डिस्चार्ज किया जाएगा। केंद्र में फीस, ठहरने, खाने का मेन्यू प्रदर्शित करना होगा। मरीजों के इलाज के लिए मनोचिकित्सक, डॉक्टर को रखना होगा। केंद्र में मानसिक रोगियों के लिए खुली जगह होनी चाहिए। जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के माध्यम से निगरानी की जाएगी। मानसिक रोगी को परिजनों से बात करने के लिए फोन की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कमरों में एक बेड से दूसरे बेड की दूरी भी निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य नीति की नियमावली को मंजूरी दे दी है। शीघ्र ही नियमावली का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।केंद्र सरकार ने 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम लागू किया था। साथ ही राज्यों को भी इस अधिनियम के तहत मानसिक स्वास्थ्य नीति और नियमावली बनाने के निर्देश दिए गए थे। अधिनियम के तहत 2019 में सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया।लेकिन नियमावली न होने के कारण प्राधिकरण काम नहीं कर पा रहा था। बीते माह स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियमावली का प्रस्ताव केंद्र सरकार की अनुमति के लिए भेजा गया था। केंद्र सरकार ने नियमावली का परीक्षण करने के बाद मंजूरी दे दी है। आगामी कैबिनेट में नियमावली को मंजूरी मिल सकती है।
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