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उत्तराखण्ड में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए डेंगू जांच की दरें तय कर दी हैं। अब निजी अस्पतालों में डेंगू के टेस्ट कराने के लिए तय सीमा से अधिक शुल्क नहीं वसूला जा सकेगा।
उत्तराखण्ड राज्य में डेंगू रोग को Notifiable Disease घोषित करने की अधिसूचना ‘उत्तराखण्ड महामारी (मलेरिया एवं डेंगू ) विनिमय 2019’ दिनांक 27 सितम्बर 2019 को जारी की जा चुकी है। देहरादून के सीएमएस की ओऱ से जारी बयान के मुताबिक देहरादून के समस्त पैथोलॉजिस्ट के साथ डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम से सम्बंधित बैठक में सर्वसम्मति से डेंगू जांच दरें निर्धारित की गई हैं।
सीएमएस के आदेश में कहा गया है कि सभी निजी अस्पताल सुनिश्चित करेंगे कि डेंगू रेपिड जांच एंव एलाइजा ( ELISA ) जांच की निर्धारित दरों की रेट लिस्ट अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में चस्पा की जाएं।
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