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उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों तथा कार्मिक एवं सर्तकता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 98/XXX (2)/2018 दिनांक 13.05.2021. शासनादेश संख्या– 120994/ 2023/XXX-2-E-33080, f20 10.05.2023 एवं शासनादेश संख्या 130236/2023/xxx-2-E-33080, दि० 15.06.2023 के क्रम में अधिनियम की धारा-16(1) के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में विद्यालयी शिक्षा विभाग में समूह क के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या राजकीय (बालक/बालिका) इण्टर कालेज (जेवल-10- वेतनमान- 78800- 209200) को अनिवार्य रूप से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 पर अंकित विद्यालय / संस्था से स्तम्भ-4 पर अंकित विद्यालय / संस्था में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते
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